Delhi News: पानी के बकाए बिल पर लेट सरचार्ज पर छूट लेने के लिए बच्चे है इतने दिन, जान ले वरना भरना पड़ेगा जुर्माना

राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी यानी की दिल्ली सरकार ने अक्टूबर महीने में ही पानी के बिल के बकाया पर लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) माफ करने का फैसला किया था। दिल्ली सरकार के इस फैसले को लेकर दिल्ली जल बोर्ड ने कहा था कि इसका फायदा उपभोक्ताओं को घरेलू और व्यावसायिक पानी के बिलों पर मिलेगा। जल बोर्ड ने कहा कि 100 प्रतिशत लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) छूट केवल उन उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी, जो 31 दिसंबर 2022 को या उससे पहले लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) छूट योजना के तहत अपने बकाया बिलों का भुगतान करते हैं। लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) छूट केवल उन उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी जो 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 की अवधि के दौरान अपने बकाया बिलों का भुगतान करेंगे।

 

दिल्ली जल बोर्ड ने दी थी 869 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमसीडी चुनाव (MCD Election) का शंखनाद होने से पूर्व दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) ने यमुना को निजात दिलाने के लिए 869 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी भी दी थी।इसके तहत 55 एसटीपी (STP) को आधुनिक यानी की अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ ही वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पंपिंग स्टेशन के साथ ही सीवेज लाइन भी डाली जाएंगी। दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) के द्वारा लागू की गई, इन परियोजनाओं से यमुना के प्रदूषण में 25 से 30 फीसदी कमी की उम्मीद की जा रही हैं।

 

सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया था खुद ऐलान

गौरतलब है कि बता दें दिल्ली जल बोर्ड में करीब 27 हजार करोड़ से ज्यादा पानी का बिल बकाया है। इनमें से करीब 22 हजार करोड़ लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) चार्ज हैं और 5 हजार करोड़ रुपये ओरिजनल बिल का हिस्सा है। दिल्ली सरकार के द्वारा पानी के बकाए बिल पर छूट की घोषणा अक्टूबर माह में की गई थी। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट से खुद ट्वीट करते हुए यह बात कही थी, कि दिल्लीवासियों को पानी के बकाया बिलों से छूट देने का फैसला लिया गया है। अब यह लेट फीस 31 दिसंबर 2022 तक माफ रहेगी। यह स्कीम 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगा।