Delhi News: जज के अश्लील वीडियो के वायरल होने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक, सोशल मीडिया से वीडियो हटाने के आदेश दिए

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हाई कोर्ट ने केंद्र और सोशल मीडिया मंचों को निचली अदालत के एक जज से जुड़े ‘कामुक’ वीडियो के सर्कुलेशन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। प्राप्ति जानकारियों के मुताबिक वीडियो 9 मार्च 2022 का है, जो अब 29 नवंबर 2022 को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों के द्वारा इसे फैलाया जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग को मंजूर करते हुए यह आखिरी आदेश पारित किया है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने केंद्र सरकार से रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से भेजे गए एक प्रारंभिक संचार का अनुपालन करने के लिए कहा, जिसमें अधिकारियों को सभी आईएसपी, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल वीडियो को हटाने के लिए उचित कार्य करने का आदेश दिया है उन्होंने कहा,

“उस वीडियो की सामग्री की स्पष्ट यौन प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और आसन्न, गंभीर और अपूरणीय क्षति को ध्यान में रखते हुए, जो वादी के निजता के अधिकारों के कारण होने की संभावना है, एक अंतरिम पूर्व पक्षीय निषेधाज्ञा स्पष्ट रूप से वारंट है।”

 

अदालत ने दिया यह जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर यह कहा, “प्रतिवादी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएंगे कि आपत्तिजनक वीडियो को आगे साझा करने, वितरण करने, फॉरवर्ड करने या पोस्ट करने पर तुरंत रोक लगाई जाए। प्रतिवादी नंबर 5 [केंद्र] यह भी सुनिश्चित करेगा कि रजिस्ट्रार जनरल के दिनांक 29 नवंबर 2022 के संचार को ध्यान में रखते हुए आगे के सभी कदम उठाएगा और कार्यवाही की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।”

 

इन कानूनों का उल्लंघन

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354C और इसके साथ सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67A के प्रावधानों को ध्यान में रखा है, जिसमें वीडियो के आगे फैलाना, शेयर करना और बांटना (Distribution) से इन सभी कानूनों का उल्लंघन होता है।