दिल्लीवासियों के लिए बड़ी ख़बर अब एक मंजिला और बना पाएंगे मकान, MCD ने दीए निर्देश

राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए खुशी की खबर हैं। अब रिहायशी भवन (residential building) भवन बनाने को लेकर दिल्ली नगर निगम (MCD) ने हाल ही में निर्माण कार्यों को लेकर नए नियमों को अनुमति दी है। इस नए नियम में लोग अपने मकान की मंजिल को और बना सकेंगे। कन्‍फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने इस नए नियम का और सरकार द्वारा किए गए फैसले का स्वागत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी का आभार व्यक्त किया है। कन्‍फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने बोला है कि जिस दर से राजधानी दिल्ली की आबादी बढ़ती जा रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए यह जरूरी कार्य किया कि रिहायशी भवनों की ऊंचाई जो अभी तक 15 मीटर ही थी, उसे बढ़ा दिया गया हैं।

 

15 मीटर की ऊंचाई से ऊपर बनाए जा सकेंगे रिहायशी भवन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल और जेट के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विपिन आहूजा ने कार्य को दिल्ली के लोगों के हित के लिए किए गए कार्य को एक बड़ा कदम बताते हुए उन्होंने अपने बयान में कहा, “इससे दिल्ली में अधिकृत निर्माण को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा और अब दिल्ली के रिहायशी इलाकों में एक मंज़िल का और इजाफा हो सकेगा। जिससे आवास की समस्या कुछ हद तक सफल भी होगी।”

 

लोगों ने टैक्स चुकाए है कमर्शियल दर पर

आगे अपनी बात को रखते हुए उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद अनुसार जिन भवन का निर्माण 15 मीटर तक हुआ है और जिनमें सेफ्टी के सारे कार्य किए गये हैं, ऐसे सभी भवनों को भी इस फैसले के दायरे में लाकर उन्हें भी लाभ देना होगा। गौरतलब है कि ऐसे सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए व्यापारियों ने पिछले अनेक दशकों से प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली एवं पानी का बिल एवम अन्य सरकारी टैक्स कमर्शियल दर पर चुकायें हैं।