दिल्ली में वाहन चलाने वाले जल्दी से कर ले ये काम,वरना हो सकती हैं जेल

दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस फिलहाल ट्रैफिक रूल्स को लेकर ज्यादा सख्त हो गईं हैं।अब आपको छोटी सी गलती करने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। यानि की अब आप बिना जरूरी दस्तावेज के ड्राइविंग करते है तो अब आपको
आपको जुर्माना भरने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है।

बता दे कि PUC सर्टिफिकेट रखना एक ऐसा ही ज़रूरी ट्रैफिक रूल है कि जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस के साथ इंश्योरेंस, और RC रखना ज़रूरी होता हैं। वरना आपकी 100 रुपये के खर्च की थोड़ी सी लापरवाही आपको जेल में भिजवा सकती है।

आपको बता दें कि PUC सर्टिफिकेट बनवाने का खर्चा मात्र 60 से 100 रुपये आता है।यदि आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।

जानकारी के लिए बता दें कि PUC(पॉलुशन अंडर कंट्रो) एक ऐसा सर्टिफिकेट है, जिससे तय होता है कि आपके वाहन से निकलने वाला धुंआ प्रदूषण मानदंडों के अनुसार है या नही।

इस सेर्टिफिकेट को ट्रैफिक पुलिस कभी भी मांग सकती है। आपकों बता दे कि मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, वाहन चलाते समय बीमा पॉलिसी, पंजीकरण प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस की तरह ही PUC सेर्टिफिकेट रखना भी जरूरी होता है। इसके साथ ही PUC सेर्टिफिकेट को समय-समय पर रिन्यू कराना जरूरी होता है।

यदि आप सर्टिफिकेट के एक्सपायर होने के बाद भी उसे रिन्यू नहीं करवाते हैं तो आपको 10,000 रुपये का या 6 महीने की जेल हो सकती हैं।मोटर वाहन अधिनियम, 1993 की धारा 190 (2) के तहत दिल्ली में वैध PUC सर्टिफिकेट वैध न होने पर चालान या 6 महीने जेल हो सकती है।

ऐसे बनेगा PUC सर्टिफिकेट

अगर आपने वाहन नया लिया है तो पीयूसी सर्टिफिकेट की व्यवस्था डीलर की तरफ से की जाएगी।

वहीं जब रिन्यू कराना हो तो किसी अधिकृत पेट्रोल पंप पर चले जाएं।

यहां पर प्रदूषण की जांच होगी।

इसके बाद आपको कुछ शुल्क देना होगा और आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा।