दिल्ली के लोगो को अब RC बनाने के लिए नही देना होगा अतिरिक्त पैसा, यहां जाने नया नियम

सरकार ने जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक और नया नियम लागू किया है। जिसके तहत आप दिल्ली मे ही नही बल्कि पूरे देश मे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना,डीएल रिन्यू कराना या फिर डुप्लीकेंट लाइसेंस समेत आरटीओ से जुड़ा कोई भी अन्य काम अब आप घर बैठे कर सकतें हैं।

अब से आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। जानकारी के लिए बता दे कि अब से आपके सारे डॉक्युमेंट आधार से बन जाएंगे।

आप आधार प्रमाणीकरण की मदद से डीएल, वाहन पंजीकरण व स्वामित्व के हस्तांतरण से संबंधित 58 नागरिक केंद्रित सेवाओं का आधार पर आनलाइन लाभ उठा सकतें है।

इसके संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 16 सितंबर को एक अधिसूचना जारी की है। जिसमे मंत्रालय ने कहा है कि लोगों को बेहतरीन सेवाएं उपलब्ध कराने और अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह कदम उठाया है।

इस नियम के आने के बाद से लोगो को यह फायदा होगा कि अब उनको पहले की तरह डीएल बनवाने या फिर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आरटीओ की लाइनों में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा।

इससे न केवल उनका समय बचेगा बल्कि उनका अतिरिक्त खर्च होने वाला पैसा भी बचेगा।सेवाएं आनलाइन करने से उन्हें केवल अपने आधार कार्ड को वेरिफाई करने की आवश्यकता होगी। इससे ग्राहक कांटैक्टलेस और फेसलेस तरीके से अपने समय की भी बचत कर सकते हैं।