Delhi News: अब एक वेंडर्स से स्कूल की वर्दी खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेंगे निजी स्कूल, शिक्षा निदेशालय ने सुनाया फैसला 

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निजी स्कूल अब अभिभावकों/छात्रों को चयनित वेंडरों से यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। ऐसा करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा निदेशालय (Directorate Of Education) की निजी स्कूल शाखा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके साथ ही स्कूल यूनिफॉर्म के डिजाइन और रंग में बदलाव नहीं करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

 

बाध्य नहीं किया जायेगा ड्रेस खरीदने के लिए

शिक्षा निदेशालय (Directorate Of Education) आदेश के अनुसार विद्यालय आगामी सत्र की पुस्तकों/लेखन सामग्री की सूची नियमानुसार विद्यालय की वेबसाइट पर निर्धारित स्थान पर प्रदर्शित करेगा। इसके साथ ही गणवेश से संबंधित सूची प्रदर्शित करनी होगी। वहीं स्कूलों को आसपास के कम से कम पांच वेंडरों/दुकानदारों के नाम, पता और टेलीफोन नंबर देने होंगे। स्कूलों को किसी भी चयनित वेंडर से किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगले तीन वर्ष तक स्कूल यूनिफॉर्म के डिजाइन, रंग और अन्य चीजों में बदलाव नहीं कर सकेंगे। इस आदेश में कहा गया है कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

 

समग्र शिक्षा के तहत आयोजित कार्यक्रम

आपको बता दे कि यह कार्य समग्र शिक्षा के तहत सरकारी स्कूलों की छात्राओं के लिए कॅरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग की समग्र शिक्षा दिल्ली ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस कार्यक्रम में कक्षा नौवीं से दसवीं तक की छात्राएं स्कूल स्तर पर भाग ले सकेंगी।