Delhi News: दिल्ली पुलिस की भर्ती में अधिकतम उम्र सीमा में हो सकता इज़ाफा, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने एलजी पर छोड़ा फैसला

राष्ट्रीय राजधानी की दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (Constable) और ड्राइवर (Driver) बनने का मौका गंवा चुके युवाओं को उम्र सीमा में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central Administrative Tribunal) से बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central Administrative Tribunal) ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (Central Armed Police Forces) की तर्ज पर दिल्ली पुलिस भर्ती (delhi police recruitment) के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट देने पर विचार करने को कहा है।

 

300 युवाओं की याचिकाओं का निपटारण किया

प्राप्त जानकारी के मुताबिक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central Administrative Tribunal) के सदस्य आनंद माथुर और मनीष गर्ग की बेंच ने दिल्ली पुलिस भर्ती-2022 (Delhi Police Recruitment-2022) में शामिल करीब 300 युवाओं की याचिकाओं का निस्तारण करते हुए यह फैसला दिया है। पीठ ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के उस फैसले को रद्द कर दिया। जिसमें आवेदकों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट की मांग को खारिज कर दिया गया था।

 

उपराज्यपाल के पास छूट देने का अधिकार

आपको बता दे कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने कहा है कि दिल्ली का प्रशासक होने के नाते और दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) नियम-1980 (Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules-1980 ) के मुताबिक उपराज्यपाल को कोई भी छूट देने का अधिकार है। उम्मीद की जा रही है कि कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली पुलिस को भी सीएपीएफ (CAPF) में अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल सकती है।