राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली महापौर चुनाव की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (VK Saxena) ने 22 फरवरी को चुनाव कराने की मंजूरी दे दी है। नई तारीख सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सामने आई है। वहीं इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को 22 फरवरी को चुनाव कराने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे उपराज्यपाल ने मंजूर कर लिया है।
डेढ़ महीने के बाद होंगे अब चुनाव
प्राप्त जानकारी के मुताबिक ताजनगरी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा था कि देश की राजधानी और लोकतंत्र के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत हासिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली नगर निगम (MCD) के चुने गए सदस्य महापौर चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं, इस फैसले को आम आदमी पार्टी (AAP) की जीत करार दिया, जो लगभग दो घंटे के इंतजार के बाद आखिरकार हुआ। मेयर का चुनाव अब डेढ़ माह में होगा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी (BJP) और राजधानी के उपराज्यपाल पर अवैध रूप से नगरपालिका को नियंत्रित करने का आरोप लगाते हुए एलजी वीके सक्सेना के इस्तीफे की भी मांग की थी।
भाजपा की जंजीरों से मुक्त होगी एमसीडी : AAP
बता दें, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद पत्रकारों से बात करते हुए आप एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक ने बताया उपराज्यपाल को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी और एलजी के मुंह पर तमाचा है, उन्होंने कहा कि यह आम आदमी पार्टी और दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी जीत है, जो एमसीडी को भाजपा की बेड़ियों से मुक्त करेगी। दुर्गेश पाठक ने कहा कि ढाई महीने बाद आखिरकार दिल्ली को अपना मेयर और डिप्टी मेयर मिल ही जाएगा, उन्होंने कहा कि पिछले ढाई माह से भाजपा व उपराज्यपाल अपनी मनमर्जी से अलोकतांत्रिक फैसले लेकर अवैध तरीके से नगर पालिका को नियंत्रित कर रहे हैं।