Delhi Pollution News: प्रदूषण से राहत के बीच बीएस-3 और बीएस-4 वाहनों से हटी पाबंदियां, 145 वाहनों पर लगा जुर्माना

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक बार फिर ‘गैस चैंबर’ बन चुकी है। यहां को हवा इतनी जहरीली हो गई है लोगों का सांस लेना दुश्वार हो गया है। दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) का भी यही हाल है। कुछ दिनों पहले तक दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार था परंतु अब दिल्ली की वायु गुणवत्ता “गंभीर श्रेणी” में पहुंच गई है। परंतु आज फिर से हवा में सुधार देखा गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CAQM) के मुताबिक बीते कल यानी की 8 दिसंबर 2022 सुबह 7 बजे करीबन वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार देखने को मिला था। दिल्ली को वायु गुणवत्ता गुरुवार को एवरेज AQI 284 दर्ज किया गया है जोकि खराब स्थिति में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CAQM) के निर्देश पर दिल्ली के परिवहन विभाग ने पाबंदी के आदेश जारी करते हुए कहा था कि प्रदूषण स्तर में सुधार होने पर GRAP III की पाबंदियां हटा ली जाएंगी। बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर लगी पाबंदी के दौरान सड़कों पर चलने वाले 2008 वाहनों के चालान किए गए।

 

GRAP III के तहत हटाई गईं ये पाबंदियां

दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में प्रदूषण में कमी आने के कारण कुछ कुछ चीजों में राहत दी गई है। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) की स्टेज III को हटा दिया गया है। GRAP स्टेज 3 में इन कार्यों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। इस दौरान परिवहन विभाग की टीम ने 145 वाहनों पर जुर्माना किया। ट्रैफिक पुलिस ने भी दिल्ली में ग्रैप का तीसरा चरण लागू होने पर बुधवार तक कुल 1863 वाहनों के चालान किए।

दिल्ली-एनसीआर में निर्माण व तोड़फोड़ पर प्रतिबंध नहीं होगा।

ईंट भट्टे, हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर चल सकेंगे।

राज्य सरकारें बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल की कारों पर रोक नहीं रहेगी।

ऐसे औद्योगिक जिनमें पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर और आपूर्ति नहीं है, वहां स्वीकृत ईंधन का उपयोग न करने वाले उद्योग अब बिना प्रतिबंध काम कर सकते हैं।

सीएक्यूएम (CAQM) ने ये भी कहा कि निर्माण और तोड़फोड परियोजना स्थल तथा औद्योगिक इकाइयां जिन्हें उल्लंघन या गैर-अनुपालन के कारण बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं, वे किसी भी परिस्थिति में अपने संचालन को फिर से शुरू नहीं करेंगे।

 

यह कार्य है प्रतिबंध से बाहर

निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्यों पर पाबंदी लगाने के बाद आवश्यक इन आवश्यक कार्यों को पाबंदी से बाहर रखा गया हैं। जिसमें रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, बस टर्मिनल, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाएं, अस्पताल, हाईवे, रोड, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइप लाइन, सीवरेज और जलापूर्ति से जुड़े कार्य शामिल हैं। बता दे कि इन जगहों पर भी धूल न उठने जैसे निर्देशों के सख्त पालन को सुनिश्चित करते हुए कार्यों को मंजूरी दी गई हैं।