Delhi News: गलत तरीके से रेलवे लाइन पार करते हुए पकड़े जाने पर होगी सख्त कारवाई, हो सकती है 6 माह की जेल

रेलवे ट्रैक गलत तरीके से पार करने वालों पर अब कारवाई की जाएगी। ट्रेनों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें उन्होंने गलत तरीके से रेलवे लाइन पार करने वालों पर सख्ती बरतने का आदेश जारी किया है। रेलवे के विभागाध्यक्षों और मंडल रेल प्रबंधकों के साथ बैठक में गंगल ने रेलवे लाइन का संरक्षण, गतिसीमा वृद्धि, मालभाड़ा (बीडीयू) और रेल परिचालन जैसे विषयों पर बातचीत की। बड़ौदा हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में रेलयात्रियों और रेल संपत्ति का संरक्षण और सुरक्षा में योगदान देने वाले चार सतर्क कर्मचारियों को संरक्षा पुरस्कार प्रदान किया।

 

नई दिल्ली-सहरसा-नई दिल्ली यात्रियों की सुविधाओं के लिए चलाई गई नई ट्रेन

प्राप्त जानकारियों के मुताबिक यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने नई दिल्ली-सहरसा-नई दिल्ली के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। ट्रेन संख्या 02566 नई दिल्ली से सहरसा के लिए 6 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच चलेगी। यह ट्रेन नई दिल्ली से शाम 5:55 बजे रवाना होगी और अगले दिन शाम 6:05 बजे सहरसा पहुंचेगी।

 

लोगों के आने जाने से बनती है समस्या

रेलवे ट्रैक में सबसे ज्यादा परेशानी किनारे के अतिक्रमण से है। दिल्ली-एनसीआर में रिंग रेल के साथ ही कई अन्य रेल लाइन के किनारे अवैध रूप से झुग्गियां बसी हुई हैं। इन झुग्गियों में रहने वाले लोग बिना किसी रोक टोक के रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाते हैं, जिससे दुर्घटना घटित होने का शक बना रहता है। इस समस्या से निपटने के लिए रेलवे लाइन के किनारे दीवार बनाई जा रही है और इसके साथ और सख्ती भी बढ़ाई जा रही हैं।

 

छह महीने की हो सकती है जेल

गौरतलब है कि रेलवे एक्ट की धारा 147 के मुताबिक गलत तरीके से ट्रैक पार करने पर छह माह की जेल या एक हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अवैध तरीके से ट्रैक पार करने वालों के खिलाफ पिछले चार सालों में उत्तर रेलवे में 60 हजार से ज्यादा और दिल्ली मंडल में लगभग 25 हजार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।