दिल्ली में 1 अक्टूबर से लागू होगा ये नया नियम, जल्द जाने यहां वरना हो सकती हैं कारवाई

दिल्ली में सर्दियों के आगमन से पहले ही सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए पहले से ही जरूरी उपाय लागू करने शुरू कर दिए हैं। इस बार सर्दियों में एक बार फिर से दिल्ली में प्रतिबंध चालू होगा।

जिसमें वाहन चालकों से लेकर हर प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करने वाली जगहों पर कार्यवाही की तैयारी की गई है।

जानकारी के लिए बता दे कि दिल्ली में 1 अक्टूबर से वाहनों के प्रदूषण सर्टिफिकेट हर जगह चेक किए जाएंगे। इसके साथ ही 1 अक्टूबर से पेट्रोल पंप पर इंधन भरवाने से पहले प्रदूषण सर्टिफिकेट दिखाना होगा।

वहीं इसके साथ ही 1 अक्टूबर से पुराने पड़े डीजल वाहनों और अपने समय को पूरे कर चुके अन्य पेट्रोल वाहनों को भी स्क्रैप यूनिट में भेजने का कार्य भी तेजी से किया जाएगा। इसके लिए प्राइवेट एजेंसी की टीम गली मोहल्लों में सर्वे करेगी।

वहीं पेट्रोल डीजल के वाहनों के साथ ही 1 अक्टूबर से डीजल जनरेटर के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके साथ ही जिन इलाकों में अन्य कोई साधन ना हो उन इलाकों में 800 किलोवाट से अधिक पावर वाले जनरेटर को एक घंटा तक ही चलने की अनुमति दी जाएगी।

दिल्ली सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए यह नियम 1 अक्टूबर से 28 फरवरी तक लगाने का फ़ैसला लिया है।

इसके साथ ही मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ये आदेश सिर्फ वाणिज्यक वाहनों पर लागू होगा।