Delhi News: अब बिना वर्दी पहने ऑटो-टैक्सी चालकों की खैर नहीं, दिल्ली सरकार ने दिए सख्त निर्देश

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सख्त निर्देश दिए हैं। जिसके अंदर यह कहा गया हैं कि ड्राइवरों को ड्राइविंग करते वक्त यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य हैं। अगर कोई भी चालक बिना यूनिफॉर्म के पाया जाता हैं, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं बार-बार ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया जाएगा।

 

क्या है नियम?

बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66 के तहत हर टैक्सी और ऑटो रिक्शा को सड़क पर चलने के लिए परमिट लेना जरूरी है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि परमिट कुछ शर्तों के साथ जारी किया जाता है। जिसमें सबसे खास बात यह है कि चालक को वर्दी पहननी होगी। दिल्ली मोटर वाहन नियम 1993 के अनुसार, ऑटो और टैक्सी के चालकों को अपने वाहन चलाते समय खाकी वर्दी पहनना आवश्यक था। हालाँकि, 1995-96 के आसपास, ड्राइवरों के लिए वर्दी का रंग ग्रे में बदल दिया गया था।

 

सरकार ने आदेश जारी करते हुए दी सूचना 

बता दे दिल्ली सरकार के द्वारा सोमवार को एक आदेश जारी किया गया जिसमें यह कहा गया,

“टैक्सी और ऑटो रिक्शा के सभी ड्राइवरों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित यूनिफॉर्म पहने बिना वाहन न चलाएं, ऐसा न करने पर परमिट की शर्तों के उल्लंघन के लिए चालान किया जाएगा। बार-बार नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर ड्राइवर को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें भारी चालान के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन या रद्द करना या वाहन का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों के ड्राइवरों के लिए भी यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है।”

 

जुर्माना कम किया जाए: दिल्ली ऑटोरिक्शा यूनियन

वहीं दूसरी ओर, दिल्ली ऑटोरिक्शा यूनियन के महासचिव राजिंदर सोनी ने कहा कि वर्दी चालकों को एक पहचान देगी। हालांकि, जुर्माना भारी नहीं होना चाहिए, जो कि 10,000 रुपये है। यदि कोई चालक किसी वास्तविक कारण से वर्दी नहीं पहनता है, तो उस पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाए।