Delhi Metro News: मेट्रो में टोकन या स्मार्ट कार्ड के जरिए करवा सकते है पालतू जानवरों को सैर? क्या कहते है नियम जानिए

देश की ताजनगरी दिल्ली की दिल्ली मेट्रो ने दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों की जिंदगी आसान कर दी है। बिना ट्रैफिक के सफर करने की वजह से मेट्रो आज लोगों की पहली पसंद है। यही वजह है कि मेट्रो में रोजाना 40 लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं। आमतौर पर, हर मेट्रो यात्री जानता है कि मेट्रो में सुरक्षा नियम ट्रेनों की तुलना में बहुत सख्त हैं। मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करने पर यात्रियों और सामान दोनों की जांच की जाती है। मेट्रो में चाकू और हथियार की इजाजत नहीं, टोकन या स्मार्ट कार्ड से ही सफ़र किया जा सकता हैं, परंतु क्या आप जानते हैं मेट्रो में पालतू जानवरों की एंट्री को लेकर क्या नियम हैं? क्या आप अपने पालतू जानवरों, उदाहरण के लिए कुत्तों, बिल्लियों, खरगोशों या ट्यूब फिश को एक अलग टोकन के साथ मेट्रो में ले जा सकते हैं?

 

मेट्रो के अंदर इन चीजों पर है बैन

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि CISF के जवान ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों ही नहीं बल्कि उनके सामान पर भी चील की निगाह रखते हैं। इन नियमों के अनुसार चाकू, कैंची, तलवार, ब्लेड, बंदूक, पेंचकस, प्लाज़्मा, हथगोला, बारूद, पटाखे, प्लास्टिक विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ और काटने वाले हथियार ले जाना बिल्कुल मना है।

 

पालतू जानवरों के यह है नियम

दिल्ली मेट्रो के सुरक्षा गाइडलाइंस के मुताबिक, दिल्ली मेट्रो के अंदर पालतू जानवरों जैसे कुत्ते, बिल्ली, बंदर, खरगोश, चूहे, एक्वेरियम मछली और किसी भी पक्षी जैसे पक्षी, तोता आदि को लाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पालतू जानवर भी अलग टोकन लेकर मेट्रो में सफर करें तो भी सीआईएसएफ आपको इसकी इजाजत नहीं देता।

 

पालतू जानवरों को लेकर नियम

दिल्ली मेट्रो के सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार, दिल्ली मेट्रो के अंदर पालतू जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, खरगोश, चूहा, एक्वेरियम मछली और कोई भी पक्षी जैसे पक्षी, तोता आदि लाना सख्त मना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पालतू जानवर अलग टोकन के साथ मेट्रो में सफर करे तो सीआईएसएफ इसकी इजाजत नहीं देगा।

 

इन चीजों पर भी सख्त मनाही है

बता दें, दिल्ली मेट्रो में खुला कच्चा मांस, मछली, मानव कंकाल, किसी भी जानवर का कंकाल, खून या हड्डियां, मानव शरीर के अंग, शरीर या मृत पशु के अंग और कोई भी आपत्तिजनक सामान ले जाने पर सख्त मनाही है।

 

यह चीज़ें ले जाने की है छूट

सिर्फ लैपटॉप, टैबलेट, कैमरा, हैंडबैग, शॉपिंग पार्सल, पैकेज्ड फूड, 15 किलो तक वजन वाले बैग आदि जैसे उपकरणों को ट्रेनों या मेट्रो स्टेशनों के अंदर ले जाने की अनुमति दी गई है।