न्यू ईयर के मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्लीवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के फाइव स्टार होटल्स, 4 स्टार होटल्स और बार 24 घंटे खुले रहेंगे। वहीं थ्री स्टार होटलों को रात के 2 बजे तक और बाकी जगहों पर रात के एक बजे तक होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे खुले रखने की छूट दी गई है। वहीं अब से रेस्टुरेंट और बार खोलने के लिए अलग अलग 28 डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं हैं। अब से सिर्फ एक या 2 डॉक्यूमेंट्स में नया लाइसेंस मिल जायेगा।
इन जगहों पर होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे 24 घंटे खुल सकेंगे
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पांच सितारा या चार सितारा होटलों के अलावा, दिल्ली में हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के एक किमी के दायरे में सभी होटल, रेस्टुरेंट या ढाबे भी 24 घंटे खुले रहेंगे। वहीं इनके अलावा पांच सितारा और चार सितारा होटलों में रेस्टोरेंट संचालकों को एक बार ही चलाने का लाइसेंस मिलता था, परंतु अब यह नियम लागू नहीं होगा। रेस्टोरेंट मालिक चाहे तो एक से ज्यादा बार के लिए अलग-अलग लाइसेंस भी ले सकता है। नए नियमों के तहत आवेदन के दिन से 49 दिन में लाइसेंस उपलब्ध करा दिया जाएगा। लाइसेंस भी पहले की तरह एक साल की जगह तीन साल के लिए मिलेगा। फायर एनओसी और प्रदूषण सहमति (अनुमोदन) भी हर साल रेस्टुरेंट मालिकों द्वारा नहीं ली जाएगी। प्रदूषण सहमति और फायर एनओसी (NOC) 9 साल के लिए मिलेगी।
केवल 9 पेज का आवेदन पत्र
गौरतलब है कि होटल, रेस्टोरेंट या ढाबा संचालित करने के लिए पहले 21 पेज का लंबा आवेदन भरना पड़ता था। जिसमें 140 फील्ड की जानकारी अनिवार्य थी, परंतु अब आवेदकों को केवल 9 पेज का आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन पत्र में दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की 140 सूचनाओं को हटा दिया गया है। अब आवेदन पत्र के साथ अलग-अलग मामलों के लिए अलग-अलग शपथ पत्र देने की जरूरत नहीं होगी। आवेदक को केवल एक हलफनामे के रूप में एक हलफनामा देना होगा। नए लाइसेंस के लिए प्रोसेसिंग फीस के लिए एक हजार रुपये सिर्फ एक बार जमा करने होंगे।