Delhi High Court: मशहूर शो Man Vs wild के Bear Grylls को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया नोटिस, जानिए पूरा मामला

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने 23 दिसंबर 2022 शुक्रवार को प्रसिद्ध ब्रिटिश साहसी और टेलीविजन प्रस्तोता बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) और अन्य को समन जारी कियाहैं। इस मामले में भारतीय स्क्रिप्ट राइटर ने कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि ‘गेट आउट अलाइव विद बेयर ग्रिल्स’ (Get Out Alive With Bear Grylls) शो में कॉपीराइट का उल्लंघन किया गया है। याचिका में कॉपीराइट का उल्लंघन करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा (injunction) मांगी गई है और नुकसान की भी मांग की गई है।

 

हाई कोर्ट ने समन जारी किया

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार न्यायमूर्ति अमित बंसल ने सुनवाई के बाद बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) के अलावा एनबीसी (NBC) यूनिवर्सल इंक और इसके उपाध्यक्ष टॉम शेली, वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी (Warners Brother Discovery), ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार (Disney+Hotstar), द वॉल्ट डिज्नी (Walt Disney) और नैट जियो इंडिया (Nat Geo India) को समन जारी किया हैं। हाईकोर्ट (High Court) ने इन लोगों से यह कहा कि अपने बयानों को लिखित में दर्ज कराया जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी 2023 को होगी।

 

पटकथा लेखन का काम याचिकाकर्ता अरमान शंकर ने किया है।  

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ‘गेट आउट अलाइव विद बेयर ग्रिल्स’ (Get Out Alive With Bear Grylls) का निर्माण बियर ग्रिल्स (Bear Grylls), एनबीसी (NBC) यूनिवर्सल इंक और इसके उपाध्यक्ष टॉम शेली द्वारा किया जा रहा है। यह डिज्नी+हॉटस्टार (Disney+Hotstar) पर प्रसारित होता है, जो वॉल्ट डिज्नी (Walt Disney) के स्वामित्व और संचालित एक ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म है। याचिकाकर्ता अरमान शंकर शर्मा ने कहा कि वह पटकथा लेखन, टेलीविजन/फिल्म निर्माण, रियलिटी टीवी निर्माण और निर्देशन में लगे हुए हैं। वह कई सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वास्तविकता टेलीविजन और मीडिया मनोरंजन के उद्देश्य से कई परियोजनाएं चल रही हैं। याचिकाकर्ता अरमान शंकर ने कहा कि 10 जनवरी, 2011 को भारत सरकार के कॉपीराइट रजिस्ट्रार, निगम कार्यालय, भारत सरकार द्वारा स्क्रिप्ट, प्रोडक्शन फॉर्मेट और कॉन्सेप्ट का कॉपीराइट रजिस्टर्ड वादी को प्रदान किया गया था और फिल्म राइटर्स एसोसिएशन, मुंबई के साथ काम भी रजिस्टर्ड हो गया था।