Delhi News: राजधानी की एक अदालत ने 20 साल बाद दिलाया एक शख्स को इंसाफ, 20 साल से चल रही थी सुनवाई

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत से एक खबर सामने आई है। 20 साल पुराने सड़क हादसे के एक मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया गया है। 20 साल तक चली इतनी बढ़ी अवधि सुनवाई के बाद कोर्ट ने ड्राइवर को लापरवाही से गाड़ी चलाने का दोषी करार दिया हैं। इस मामले में दोषी को सजा पर बहस 22 दिसंबर को होगी।प्राप्त जानकारियों के अनुसार 2 मार्च 2002 को साउथ-वेस्ट दिल्ली के ओल्ड पंखा रोड पर एक शख्स को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में पीड़िता को गंभीर चोटें आई हैं। करीब 12 दिनों तक चले इलाज के बाद घायल नवल किशोर शर्मा की अस्पताल में मौत हो गई। इस मामले में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

 

20 सालों बाद मिला इंसाफ

20 वर्षों तक चली इतनी बड़ी सुनवाई के बाद कोर्ट ने ट्रैक्टर चालक को लापरवाही से गाड़ी चलाने का दोषी करार दिया है। आरोपी को दोषी करार देते हुए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीक्षा सेठी ने कहा,

 “अदालत का मानना है कि अभियोजन पक्ष ने ये साबित कर दिया है कि आरोपी चालक दुर्घटना के समय लापरवाही से ट्रैक्टर चला रहा था। ऐसा करते हुए आरोपी ने पीड़ित को गंभीर चोट पहुंचाई थी। इसलिए आरोपी को दोषी ठहराया जाता है।”

 

चश्मदीद की गवाही विश्वसनीय

दरअसल, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी किशोर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 279, 338 के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि पीड़ित की मौत दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई थी। कोर्ट ने कहा कि मृतक के चश्मदीद बेटे की गवाही प्रासंगिक है। उनके बयान में कोई विरोधाभास नहीं था। अदालत ने एकमात्र चश्मदीद की गवाही को पूर्ण तरीके से विश्वासपात्र बताया और ये भी कहा कि उसकी एकमात्र गवाही के आधार पर सजा हो सकती है। गौरतलब है कि अभियोजन पक्ष का आरोप था कि नवल किशोर शर्मा को गंभीर रूप से घायल देख ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया था। इस मामले में उत्तम नगर थाने की पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था।