देश की राजधानी दिल्ली अपराध मामले में सबसे ऊपर आती है। इसको नियंत्रण करने के लिए पुलिस हमेशा तैनात रहती है और कई सारे प्रयास किए जाते रहे है परंतु अपराध कम नहीं हो रहा। तो अब राष्ट्रीय राजधानी में अपराध को नियंत्रित करने के लिए आगामी दिनों में जल्द ही तेलंगाना कानून लागू किया जा सकता है। प्राप्त जानकारियों के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेलंगाना कानून लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भी भेजा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि तेलंगाना कानून लागू होने के बाद दिल्ली पुलिस अपराधियों को बचाव के लिए कस्टडी यानी की हिरासत में ले सकती है।
तेलंगाना खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1986 दिल्ली में होगा लागू
आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने जून में आपराधिक गतिविधियों के रोकथाम और तुरंत रूप से नियंत्रण पाने के लिए कड़े कानून की आवश्यकता का जबाव देते हुए दिल्ली सरकार को तेलंगाना खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1986 का विस्तार करने के लिए अधिसूचना जारी करने की मंजूरी मांगी गई थी। यह अधिनियम नशीली दवाओं के तस्करों, जमीन हड़पने वालों, खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों, फर्जी दस्तावेज बनाने, छीनने, डकैती, मादक पदार्थों की बिक्री, जुआ, यौन अपराध, साइबर अपराध इत्यादि गतिविधियों की रोकथाम के लिए हैं।
इस विषय पर ग्रह मंत्रालय लेंगे फैसला
आला दर्जा के अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना ने तेलंगाना खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1986 का विस्तार करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1950 की धारा 2 के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसे अब ग्रह मंत्रालय के पास भेज दिया गया हैं, उन्होंने यह भी बताया कि ग्रह मंत्रालय इस विषय के संबध में कोई निर्णय लेंगे