Delhi News: 1 जनवरी 2023 से दिल्ली-एनसीआर में पेट्रोल-डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध, CAQM ने दिए आदेश

दिल्ली में रहने वाले डीजल ऑटो चालकों के लिए बुरी ख़बर है। कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) 1 जनवरी 2023 नए साल के पहला दिन। इसी दिन से दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में डीजल ऑटो का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ करेगा। अब सिर्फ सीएनजी (CNG) या इलेक्ट्रिक ऑटो (Electric) का ही रजिस्ट्रेशन हो सकेगा यह आदेश केंद्र सरकार ने पारित किया है। केंद्र सरकार की एजेंसी कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) जो दिल्ली दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) ने वायु प्रदूषण की निगरानी रखती है, इसी ने यह आदेश पारित किया हैं।

 

1 जनवरी 2023 से डीजल ऑटो के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक, पूरी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में आने वाले एनसीआर (NCR) के क्षेत्रों में 1 जनवरी 2023 से सिर्फ सीएनजी (CNG) और इलेक्ट्रॉनिक ऑटो का ही रजिस्ट्रेशन होगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में 2026 तक सड़कों पर डीजल पर चलने वाले ऑटो पूरी तरह बंद हो जाएं। वहीं CAQM ने अपने आदेश में कहा है कि 1 जनवरी 2027 से दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में सिर्फ सीएनजी या इलेक्ट्रिक ऑटो ही चलाए जाने का टारगेट हैं। ताकि दिल्ली और एनसीआर जिलों को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके।

 

कहां और किन जिलों में लागू होगा ये आदेश?

आपको बता दे की यह पूरे हरियाणा, यूपी और राजस्थान पर लागू नहीं होगा। ये सिर्फ इन तीन राज्यों में पड़ने वाले एनसीआर (NCR) जिलों पर ही लागू होगा।

हरियाणा के 14 जिले- फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जिंद और करनाल में ये आदेश लागू होगा।

वहीं यूपी के 8 जिले- गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर में आदेश लागू होगा।

वहीं, राजस्थान के अलवर और भरतपुर इसके दायरे में आएंगे। जबकि, पूरी दिल्ली में कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) का ये आदेश लागू होगा।