Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश बिना अमिताभ बच्चन के अनुमति के नाम, आवाज और तस्वीर नहीं कर सकते प्रयोग

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपनी छवि, आवाज, नाम, व्यक्तित्व विशेषताओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खट खटाया और तमाम दलीलों के बाद फैसला अमिताभ बच्चन के पक्ष में आया। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति नवीन चावला कर रहे थे और अमिताभ बच्चन का पक्ष वकील हरीश साल्वे रख रहे थे। कोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम फैसला सुनाते हुए अमिताभ बच्चन को राहत दी।

 

महानायक ने खट खटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा

न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा कि “यह विवादित नहीं हो सकता है कि अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं और विभिन्न विज्ञापनों में भी उनके नाम व आवाज का उपयोग किया जाता है।” दरअसल अमिताभ बच्चन अपने नाम, आवाज, छवि और व्यक्तित्व विशेषताओं का बिना उनकी इजाजत लंबे समय से हो रहे इस्तेमाल से चिंतित है।

 

बिना अनुमति के अमिताभ बच्चन की चीज़ों का होता है मिसयूज

अमिताभ बच्चन के वकील हरीश साल्वे की दलील थी कि कई कंपनियां उनकी इजाजत के बिना उनके नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का इस्तेमाल कर रही हैं। और यह सब काफी लंबे समय से लगातार किया जा रहा है। आजकल तो ऑनलाइन लॉटरी और टीशर्ट जैसे प्रोडक्ट्स में भी बिना अनुमति के उनके क्लाइंट की फोटो और आवाज का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। वहीं इसी तरह से बहुत सारी वेबसाइट्स के डोमेन तक अमिताभ बच्चन के नाम पर रजिस्टर किए जा रहे हैं। ऐसे में उनकी छवि को भुनाने के मकसद से की जा रही ऐसी सभी गतिविधियों पर फौरन रोक लगाई जानी चाहिए।’

 

टेलीकॉम ऑपरेटर को HC ने दिए निर्देश

सारी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने ये फैसला दिया कि भविष्य में बिना अमिताभ बच्चन की अनुमति के कोई भी उनका नाम, चेहरा/तस्वीर, आवाज और उनकी व्यक्तित्व विशेषताओं से जुड़ी किसी भी चीज का प्रयोग नहीं कर सकता साथ ही कोर्ट ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी इस संदर्भ में उनके आदेश का पालन करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भी को संबंधित छवि, नाम, आवाज, आदि हटाने के निर्देश जारी किए है।