दिल्ली में रहते है तो गाड़ी की जानकारी लेने के बाद ही निकले घर से बाहर, दिल्ली सरकार ने लगाई इन वाहनों पर पाबंदी

भारत की राजधानी दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी हैं, कि वह अब जहर बन चुकी है। लोगों का सांस लेना दुश्वार हो गया है इस जहरीली हवा में। दिल्ली एनसीआर (DELHI-NCR) भी वायु प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित है। इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कई बड़े जरूरी कदम उठाए, लेकिन कोई भी कदम पर्याप्त साबित नहीं हुआ। वहीं आज से प्राथमिक स्कूल खोल दिए गए है , पिछले कुछ दिनों में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण में कमी होने के कारण लगाई गई, कई पाबंदियां हटाई गई थी, जिसके चलते राजधानी दिल्ली में प्रदूषण फिर से बढ़ गया।

 

बीएस-3 और बीएस-4 की गाड़ियां पर लगाई गई पाबंदी

दिल्ली सरकार ने अब नए निर्देश जारी करते हुए बीएस-3 की पेट्रोल गाड़ियां और बीएस-4 की डीजल गाड़ियां के चलने पर रोक लगा दी है। सीएक्यूएम (CAQM) की तरफ से 2 दिन पहले GRAP-4 के नियमों को हटाया गया था, परंतु सीएक्यूएम (CAQM) के द्वारा दिए गए निर्देश के बावजूद दिल्ली सरकार ने इस नियम को जारी रखने का फैसला किया है। दिल्ली के अंदर एनसीआर की दोनों प्रकार की गाड़ी भी नहीं आ सकेगी। वहीं एक्सपर्ट के अनुसार मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लेना ऑड-ईवन से भी ज्यादा कठिन है। पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीमों के पास ऐसी कोई तकनीक नही है जिससे वह इन गाड़ियों की पहचान कर सकें की वह कोन सी श्रेणी की गाड़ी है। वहीं यह भी मुमकिन नहीं है कि हर गाड़ी को रोक रोक कर उसकी गांच करी जाए, क्योंकि इतनी पुलिस फोर्स उपलब्ध नहीं हैं।

 

कब तक रहेगी ये पाबंदी?

गौरतलब है कि दिल्ली में अभी 13 नवंबर 2022 तक इन गाड़ियों के चलने पर पाबंदी लगाई गई है। उसके बाद अगर सीएक्यूएम (CAQM) GRAP के स्टेज-3 को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया जाता है, या फिर GRAP-4 को दोबारा से लागू करने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके अनुसार यह पाबंदी आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी।