दिल्ली में सर्दी का मौसम आते ही सड़कों पर प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।जिसके कारण लोगों को काफी तरह की दिक्कतें होती है।इसके साथ ही दिल्ली की हवा भी दूषित हो जाती है।
प्रदूषण के चलते ही दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों को लेकर एक फैसला लिया गया है। जिसमे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि आपके पास कोई वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराना है, तो उसे रद कर दिया जाए वरना दिल्ली परिवहन विभाग आपसे इसे जब्त कर लेगा।
जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर, 2018 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के चलने पर रोक लगा दी थी। क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का 2014 के एक आदेश के अनुसार 15 साल से पुराने वाहनों को चलने की अनुमति नहीं देता है।
जिसके लिए अब दिल्ली की पुलिस सख्ती से कदम उठा रही है। क्योंकि सर्दी का मौसम नजदीक आने वाला है, इस लिए विभाग की प्रवर्तन शाखा ने सड़कों पर खड़े या चलने वाले 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है।
इसी के चलते दिल्ली परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम एक पुराने वाहनों को लेकर एक कड़ा अभियान चला रहे हैं। जिसमें हम हर दिन लगभग 60 पुराने वाहनों को किसी सार्वजनिक स्थान से चलते या पार्क किए जाने पर उठा रहे हैं।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि,हम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर भी जुर्माना लगा रहे हैं और प्रदूषण के लिए लगभग 150 चालान हर दिन जारी किए जा रहे हैं।यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि वे 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सीधे स्क्रैप करने के लिए भेजा रहे हैं।
पुराने वाहनों के अलावा जिन वाहनों पर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) नही होगा उन पर भी कम से कम 10,000 रुपये का ई-चालान किया जाएगा।