दिवाली आने वाली है ऐसे में सब पटाखे जलाते हैं, जिससे
प्रदूषण फैलता है। लेकिन इस बार प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पटाखे जलाने वालों को सख्त हिदायत दी गई है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया है कि, अगर इस बार दिवाली के मौके पर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उस पर 200 रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा और साथ ही उसे 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है।
क्योंकि दिवाली पर पटाखों से निकलने वाले धुंए से दिल्ली की हवा काफी प्रदूषित हो जाती है।
जो बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक होती है। इस से लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कतों जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।इसी के साथ दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी।
बता दें कि दिल्ली सरकार ने सितंबर में एक आदेश जारी करके अगले साल एक जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर फिर से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। इस बार भी पिछले दो साल से इस तरह का बैन जारी है। प्रतिबंध को लागू करवाने के लिए 408 टीमों का गठन किया गया है।
इस टीम में दिल्ली पुलिस के एसीपी रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व में 210 टीम, रेवेन्यू विभाग की 165 और डीपीसीसी की 33 टीमें शामिल हैं।ये टीमें पूरी दिल्ली में लगातार निगरानी कर रही हैं।
वहीं इस बार 21 अक्टूबर यानि कि आज से लोगों को जागरूक करने के लिए ‘दीये जलाओ, पटाखे नहीं’ अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान की शुरुआत सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस में 51 हजार दीये जलाकर की जाएगी।