दिल्ली में जिन लोगो के पास पुराने पेट्रोल डीजल के वाहन हैं,यह खबर उनकी बड़े ही काम की है। क्योंकि अब दिल्ली में निर्धारित समय सीमा से ज्यादा पुराने वाहन चलाने पर प्रतिबंध है।
सूत्रों के अनुसार 17 अक्तूबर तक दिल्ली में पुराने पैट्रोल डीज़ल के 50 लाख से ज्यादा वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है।जिसमे से ज्यादातर ऐसे वाहन हैं जो 10 साल पुराने डीजल इंजन और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल इंजन से चलते हैं।
वहीं परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक़ 2018 से लेकर इस साल 17 अक्तूबर के बीच दिल्ली में लगभग 53.38 लाख वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया है।इन आंकड़ों के मुताबिक़ इनमें से 46 लाख से ज्यादा वाहन पेट्रोल इंजन वाले थे और 15 साल से ज्यादा पुराने है। और 4.15 लाख डीजल वाहन थे, जो 10 साल से ज्यादा पुराने है।
जानकारी के लिए बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल से पुराने सभी पेट्रोल वाहनों और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को दिल्ली में प्रतिबंधित करने का आदेश दिया था।
अब डी-रजिसर्ट किए गए वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर चलने की कानूनी इजाजत नहीं है। इसके साथ ही ये कदम शहर की सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने और नए वाहन की खरीद को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।
इसके साथ ही यह भी बता दें कि आप तय समय सीमा से ज्यादा पुराने वाहन को चलाने के लिए अधिकृत केंद्र से फिटनेस प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं।जोकि महंगी प्रक्रिया हो सकती है।इसके अलावा आप वाहन स्क्रैपेज नीति का भी फायदा उठा सकतें हैं।