दिल्ली सरकार दिल्ली मे बड़ते पॉल्यूशन को देख कर इतनी गंभीर हो गईं है कि, अब सरकार ने एक नया नियम और लागू कर दिया है। बता दें कि ये ख़बर पेट्रोल डीजल वाहनों के चालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि अब से दिल्ली सरकार ने सभी पेट्रोल पंप को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि, वे केवल उन वाहन मालिकों को ही ईंधन दे जिनके पास अपने वाहनों के लिए वैध ‘प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र है।
इसके साथ ही दिल्ली के परिवहन विभाग ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उन सभी वाहन मालिकों को पीयूसीसी के लिए अपने वाहनों की जांच कराने का निर्देश दिया है, जिनके वाहन पंजीकरण की तारीख से 1 साल से भी अधिक पुराने हैं।
वहीं वाहन मालिकों से परिवहन विभाग ने कहा कि वे असुविधा और कानून के तहत कार्रवाई से बचने के लिए 25 अक्टूबर से पहले वैलिड पीयूसीसी हासिल कर लें।
वरना बिना वैलिड पीयूसीसी के वाहन चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना या 3 साल की कैद दी जा सकती है। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है।
जानकारी के लिए बता दें कि परिवहन विभाग ने दिल्ली में 954 पॉल्यूशन चेकिंग सेंटर बनाए हैं, जोकि पेट्रोल पंप और वर्कशॉप में चलाए जाते हैं। आप इन सेंटर पर से पीयूसीसी सर्टिफिकेट ले सकते हैं ।