Delhi News: अब नाइट शिफ्ट में महिलाएं कर सकेगी काम, श्रम विभाग ने ड्राफ्ट को मंजूरी दी

अब दिल्ली में नाइट शिफ्ट में भी महिलाएं पूरी सुरक्षा के साथ काम कर सकेंगी, श्रम मंत्री ने इसके मसौदे को मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की और श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ महिलाओं को रात की पाली में काम करने की अनुमति देने के लिए बनाए गए मसौदे और उनकी सुरक्षा सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की। अब श्रम विभाग जनता से सुझाव व आपत्तियां मांगेगा और उसके बाद मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा।

 

ड्राफ्ट जारी किया

आपको बता दें, श्रम मंत्री आनंद ने कहा कि दिल्ली सरकार वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर काफी गंभीर है। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने श्रम विभाग की बैठक ली थी और इस मामले में आगे कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसी परिप्रेक्ष्य में शुक्रवार को विस्तृत चर्चा हुई और श्रम मंत्री ने मसौदे को मंजूरी देते हुए तय किया कि अब महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें भी रात की पाली में काम करने का मौका दिया जाए। हालांकि, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियोक्ताओं को कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए उचित व्यवस्था करनी होगी।

 

महिलाओं के लिए यह सुविधा होनी चाहिए

अब महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी। श्रम मंत्री आनंद ने शुक्रवार को श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और दिल्ली व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति नियम, 2023 के मसौदा मानकों पर चर्चा की। यह निर्णय लिया गया है। कार्यबल में महिलाओं को रात की पाली में काम करने की अनुमति देना। अब महिलाएं रात सात बजे से सुबह छह बजे तक काम कर सकती हैं, हालांकि इसके लिए महिलाओं की सहमति होना बेहद जरूरी है। रात की पाली में काम करने वाली महिलाओं के लिए, नियोक्ताओं को उनके लिए घर से कार्यालय तक परिवहन की व्यवस्था करनी होगी। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए शौचालय, पीने के पानी और परिवहन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और यह उनके कार्यस्थल के पास होना चाहिए।