Delhi News: डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने की रोहिणी DPS की मान्यता रद्द, बच्चे कहा जाएंगे जानिए?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीपीएस (DPS) यानी की दिल्ली पब्लिक स्कूल बहुत फेमस और अव्वल दर्जे का स्कूल माना जाता है। वहीं दिल्ली के रोहिणी में स्थित डीपीएस (DPS) स्कूल से जुड़े लोगों के किए बुरी खबर है। दिल्ली शिक्षा विभाग ने रोहिणी के पब्लिक स्कूल डीपीएस (DPS) दिल्ली पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन (DOE) द्वारा एक निर्देश जारी कर कहा गया है कि स्कूल अधिकारी फीस बढ़ाने के लिए नियमों का उल्लंघन कर रहे थे जिसके चलते ही स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है।

 

डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने मान्यता की रद्द

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन (DOE) के द्वारा आदेश जारी कर के यह भी कहा गया है कि यह मान्यता तब तक रद्द रहेगी, जब तक स्कूल के द्वारा खामियों को पूरा नहीं कर लिया जाता। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन (DOE) की तरफ़ से यह भी कहा गया है कि अब स्कूल को फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी। दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) डीडीए (DDA) की जमीन पर बना हुआ है और ये जमीन इसी शर्त पर दी गई थी कि जब भी स्कूल फीस बढ़ाना चाहेगा तो उसके लिए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से अनुमति लेनी होगी। स्कूल के द्वारा इसका पालन नहीं किया गया इसलिए मान्यता रद्द कर दी गई। वहीं, मान्यता रद्द होने से मौजूदा (2022-23) सत्र में छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन स्कूल को 2023-24 शैक्षणिक सत्र में किसी भी छात्र का प्रवेश लेने से मना किया गया है।

 

बच्चों और कर्मचारियों का होगा तबादला

गौरतलब है कि (2022-23) सत्र खत्म होने के बाद यहां पढ़ रहे छात्रों को उनके परिवारजनों और अभिभावकों की आज्ञा से पास के स्कूल में तबादला कर दिया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल में काम कर रहे अन्य लोग, जैसे शिक्षक और अन्य कर्मचारियों को भी डीपीएस (DPS) की अन्य ब्रांच में भेज दिया जाएगा।