Delhi Pollution News : दिल्ली-एनसीआर की हवा एक बार फिर पहुंची ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंची, GRAP का तीसरा चरण लागू 

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक बार फिर ‘गैस चैंबर’ बन चुकी है। यहां को हवा इतनी जहरीली हो गई है लोगों का सांस लेना दुश्वार हो गया है। दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) का भी यही हाल है। कुछ दिनों पहले तक दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार था परंतु अब दिल्ली की वायु गुणवत्ता “गंभीर श्रेणी” में पहुंच गई है। आज दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 407 मापा गया। हवा की स्थिति गंदी होने पर दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में गैर ज़रूरी निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। प्रदूषण के गंभीर स्तर पर पहुंचने के बीच केंद्र के कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने 4 दिसंबर 2022 रविवार को दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में अधिकारियों को चरणबद्ध कार्रवाई कार्य योजना (GRAP) के तीसरे चरण के तहत गैर-जरूरी निर्माण कार्य पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। प्रदूषण के चलते कल एमसीडी चुनावों पर भी प्रभाव पड़ा हैं। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले जिसकी वजह से मतदान में कमी देखी गई।

 

4 नवंबर के बाद रविवार को गंभीर श्रेणी में पहुंची वायु की गुणवत्ता 

प्राप्त जानकारियों के मुताबिक दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 4 दिसंबर 2022 रविवार को शाम चार बजे तक 407 रहा। एक्यूआई (AQI) को 201 और 300 के बीच ‘खराब’, 301 और 400 के बीच ‘बेहद खराब’ और 401 और 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है। दिल्ली में रविवार को 4 नवंबर के बाद प्रदूषण का स्तर ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचा है।

 

इन कार्यों पर रहेगी पाबंदी

GRAP कमिटी द्वारा जारी निर्देश में आवश्यक कार्यों के अलावा अन्य सभी कार्य जिनमें जमीन की खुदाई और ड्रिलिंग, निर्माण और फैब्रीकेशन आदि का कार्य, ध्वस्तीकरण के कार्य, निर्माण व ध्वस्तीकरण सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग, इन जगहों की कच्ची सड़क पर वाहनों की आवाजाही जैसे तमाम कार्यों पर पाबंदी रहेगी।

 

इन कार्यों पर नहीं होगी पाबंदी

निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्यों पर पाबंदी लगाने के बाद आवश्यक इन आवश्यक कार्यों को पाबंदी से बाहर रखा गया हैं। जिसमें रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, बस टर्मिनल, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाएं, अस्पताल, हाईवे, रोड, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइप लाइन, सीवरेज और जलापूर्ति से जुड़े कार्य शामिल हैं। बता दे कि इन जगहों पर भी धूल न उठने जैसे निर्देशों के सख्त पालन को सुनिश्चित करते हुए कार्यों को मंजूरी दी गई हैं।