अगर आप भी राजधानी दिल्ली, नोएडा, गुडगांव या इसके एनसीआर के रहने वाले हैं,तो यह आपके लिए एक बहुत जरूरी खबर हैं। आपको बता दे, जो लोग आजकल दिल्ली में घूमने फिरने आ रहे है,या फिर काम के सिलसिले से दिल्ली से गुजर कर निकल रहे हैं, तो उन्हें नए ट्रैफिक नियमों को एक बार जान लेना चाहिए।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली प्रदुषण में लगातार वृद्धि होने के चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने नए नियम बनाकर उसे लागू भी कर दिया हैं। नए नियम के अंदर BS3 और BS4 इंजन वाली वहां शामिल होंगे। अर्थात, जिन लोगों के पास BS3 पेट्रोल इंजन और BS4 डीजल इंजन वाली कार हैं, उन्हें नए ट्रैफिक नियम से खासा नुकसान होने वाला है।
आपकी गाड़ी में कोन सा इंजन हैं? आरसी में करे चेक
ट्रैफिक पुलिस के नए नियम के अनुसार, अगर आपके पास डीजल वाली कार है और उसका इंजन BS4 या इससे नीचे वाला है तब आपका चालान कटेगा। इसी तरह, पेट्रोल कार का इंजन BS3 या इससे नीचे वाला है, तब ऐसे लोग भी चालान की श्रेणी में आएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने कुछ दिनों के लिए जो नियम बदला है उसके मुताबिक, डीजल कार में BS5 या उससे ऊपर का इंजन होना चाहिए। वहीं, पेट्रोल कार में BS4 या उससे ऊपर का इंजन होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तब कार चालक के ऊपर 10 हजार से लेकर 20 हजार रुपए तक का चालान हो सकता है।
अब कटेगा 20 हज़ार का चालान
वहीं आपको बताते चले कि यदि आपके पास कोई भी पैट्रोल या डीजल वाली कार हैं, तो आप उसके इंजन की जानकारी उसकी RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) में चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी गाड़ी से जुड़ी सारी डिटेल होती है। वहीं इसके साथ ही इंजन का टाइप भी लिखा होता है। दिल्ली सरकार पहले ही 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा चुकी है। इन नियम का तोड़ने पर वालों 20,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा रहा है।