दिल्ली में 25 अक्टूबर से बदलेगा पेट्रोल-डीजल भरवाने के नियम, जल्द जानें यहां

आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए और सख्त हो गई है। जिसके लिए आए दिन सरकार नए नए नियम लाती है।

अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी की सरकार ने फैसला किया है कि 25 अक्टूबर से दिल्ली के पेट्रोल पंपो पर वाहनों को बिना पीयूसी प्रमाणपत्र के पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। जिसके लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि इस संबंध में अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि,29 सितंबर को पर्यावरण, परिवहन और यातायात विभाग के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 25 अक्टूबर से इस योजना को लागू करने का फैसला लिया गया है। इससे पहले उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि, ‘‘दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के लिए वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन का बड़ा हाथ है।

इसे कम करना आवश्यक है।” इसलिए प्रदूषण से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि, 25 अक्टूबर से वाहन के बिना पीयूसी प्रमाणपत्र के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही राय ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने और संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (जीआरएपी) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 3 अक्टूबर से 24 घंटे संचालित होने वाला नियंत्रण कक्ष शुरू करेगी।

साथ ही दिल्ली में 6अक्टूबर से धूल रोधी अभियान भी शुरू किया जाएगा, जिसके तहत धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए निर्माण स्थलों का औचक निरीक्षण किया जाएगा।