राजधानी में नई आबकारी नीति अब तक लागू न होने की वजह से बार रेस्टोरेंट के मालिकों को समस्या हो रही है। सितंबर में जब दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी को वापिस ले लिया तब मालिको को एक उम्मीद थी की फेस्टिव सीजन में नई आउटलेट की खुशखबरी मिलेगी। लेकिन अभी तक नई आबकारी लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। इस कारण राजधानी के ज्यादातर रेस्ट-बार या तो बिना शराब परोसे चल रहे हैं या अपने ओपनिंग को स्थगित कर रहे हैं।
लाइसेंस लेना जरूरी
दिल्ली के एक रेस्तरां मालिक राहुल सिंह का कहना है,
“शराब परोसने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले आउटलेट्स को पुरानी नीति का पालन करना होगा, जो पिछले साल 16 नवंबर तक लागू थी। इन आउटलेट्स को 15 दिनों के नोटिस पीरियड नॉर्म्स का पालन करने के अलावा नागरिक निकायों, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस से अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना होगा। राजधानी में शराब परोसने का वैध आबकारी लाइसेंस 926 होटल, क्लब और रेस्तरां के पास हैं। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के दिल्ली चैप्टर के मुख्य रेस्ट्रॉटर प्रियांक सुखिजा का कहना है, कई बार संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया गया लेकिन कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। और उनका ये भी कहना है कि उन्हें पता है कि कम से कम 70 नए रेस्तरां शराब परोसने के लिए आबकारी लाइसेंस का इंतजार कर रहे हैं।”
लाइसेंसिंग विभाग को कई रेस्टो-बार से आवेदन प्राप्त हुए
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी से जानकारी मिली कि उनके लाइसेंसिंग विभाग को कई रेस्टो-बार से आवेदन प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा, ‘हम उनके दस्तावेजों को देख कर रहे हैं। कुछ आउटलेट ने पूरे दस्तावेज नहीं दिए हैं। अगले हफ्ते हमारी मीटिंग होनी है जिसमें लाइसेंसिंग मानदंडों को पूरा करने वाले आउटलेट्स पर फैसला लिया जाएगा। वहीं आबकारी विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अन्य विभागों से जरूरी मंजूरी के बिना किसी भी रेस्टो-बार या क्लब को नया लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। अधिकारी ने कहा कि हमें पुरानी आबकारी नीति के प्रावधानों का पालन करना होगा।